*1 अप्रैल से बदलेगा जाति प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका*. ⬇️
*जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्केन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त करने के संबंध में
*जाति प्रमाण पत्र बनाने की लिए 01 अप्रैल से नया सर्कुलर लागू होगा SC/ST/OBC/EWS
-वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र एवं Income & Assest Certificate जारी करने की उक्त कठिन प्रक्रिया को सरलीकरण करने के उद्देश्य से वर्तमान में अनुसूचित जाति ( sc ) . जनजाति ( ST ) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC ) के लिए निर्धारित जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक कमजोर वर्ग ( Ews ) Income & Assest Certificate के आवेदन पत्र को संशोधित किया गया है तथा आवेदक द्वारा संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को भी कम किया जा रहा है । अनुसूचित जाति , जनजाति के लिए संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप Annexure - A तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप Annexure - 8 तथा आर्थिक कमजोर वर्ग ( Ews ) के लिये संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप राज्य के लिये Annexure - B ( N ) तथा केन्द्र के लिये Annexure - 3B ( N ) अनुसार रहेगा । वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले ऐसे समस्त दस्तावेजों जिनके माध्यम से आवेदक को आवश्यक सूचनाएं जानकारी प्रस्तुत करनी होती थी , अब ऐसी समस्त सूचनाए / जानकारी जो आवेदक के संबध में सत्यापित करनी आवश्यक हो उनको State Resident Data Hub , Jan Aadhar data , RajE vault and other avialable metadata in State data respository पर उपलब्ध सूचनाओं / जानकारी के आधार पर सत्यापित ( Validate ) की जा सकेंगी । ऐसी विशेष परिस्थितियों जहाँ पर ऑन लाइन डाटा / सूचना उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त करने के उदेश्य से . हार्ड कॉपी में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी । उपरोक्त ऑन लाइन सत्यापन की प्रक्रिया सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी होगी ।